Independence Day 2026: दिल्ली में पतंग उड़ाने पर रोक, 16 अगस्त तक लागू रहेगा आदेश

Independence Day 2026: दिल्ली में पतंग उड़ाने पर रोक, 16 अगस्त तक लागू रहेगा आदेश

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नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस 2026 को लेकर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय जिले में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों और बड़े सार्वजनिक समारोहों के आयोजन स्थलों तथा उनके आसपास पतंग उड़ाने और किसी भी तरह की अन्य हवाई वस्तु उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया। पुलिस के मुताबिक, जिन स्थानों पर स्वतंत्रता दिवस से जुड़े कार्यक्रम या बड़ी सार्वजनिक सभाएं आयोजित होंगी, वहां और आसपास कोई भी व्यक्ति पतंग या अन्य उड़ने वाली वस्तु नहीं उड़ा सकेगा।

हालांकि, सक्षम अधिकारी से विशेष अनुमति मिलने की स्थिति में इसकी इजाजत दी जा सकती है।

सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला

पुलिस का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में आम लोग, अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति शामिल होते हैं। ऐसे में पतंग या अन्य हवाई वस्तुओं के कारण सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका रहती है।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि समारोहों के दौरान ऐसी किसी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिससे लोगों की सुरक्षा को खतरा हो, आवाजाही में बाधा आए या कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति बने।

संस्थानों और आयोजकों को निर्देश

केंद्रीय जिले में रहने वाले लोगों के साथ-साथ सभी संस्थानों, प्रतिष्ठानों और कार्यक्रम आयोजकों को पुलिस तथा अन्य सक्षम एजेंसियों की ओर से जारी सुरक्षा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है।

संबंधित ACP और थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में आदेश का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी दी गई है।

16 अगस्त तक लागू रहेगा प्रतिबंध

दिल्ली पुलिस का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 16 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और प्रतिबंधित गतिविधियों से दूर रहें।

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