हरियाणा में SC कर्मचारियों को फिलहाल प्रमोशन में आरक्षण नहीं

हरियाणा में SC कर्मचारियों को फिलहाल प्रमोशन में आरक्षण नहीं

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चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित मामले पर अंतिम फैसला आने तक समूह ‘ए’ और समूह ‘बी’ के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा।

सरकार द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार, 7 अक्टूबर 2023 की आरक्षण नीति के तहत अब कोई भी पदोन्नति नहीं की जाएगी। यह निर्णय हाईकोर्ट में चल रहे कानूनी विवाद के अंतिम निपटारे तक लागू रहेगा।

दरअसल, प्रमोशन में आरक्षण को लेकर मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इससे पहले हाईकोर्ट ने SC कर्मचारियों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण की नीति को बरकरार रखा था, लेकिन साथ ही यह भी निर्देश दिया था कि क्रीमी लेयर को इस लाभ के दायरे से बाहर रखा जाए।

अब सरकार ने अदालत के अंतिम फैसले तक आरक्षण के प्रावधान के क्रियान्वयन पर रोक लगाने का फैसला किया है। ऐसे में संबंधित कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण के लिए हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय का इंतजार करना होगा।

नोट: यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है और अंतिम स्थिति हाईकोर्ट के फैसले के बाद स्पष्ट होगी।

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