नई दिल्ली: वीर सावरकर के कथित अपमान से जुड़े मामले में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ की अदालत से जारी समन को निरस्त कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में यह स्पष्ट किए जाने के बाद दिया कि राज्य सरकार ने इस मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी है।
पहले सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी फटकार
इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को उनके कथित बयान को लेकर कड़ी फटकार लगाई थी। अदालत ने बयान को गैरजिम्मेदाराना बताते हुए राहुल गांधी से संयम बरतने की बात कही थी।
हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को अंतरिम राहत देते हुए एसीजेएम कोर्ट से जारी समन पर रोक लगा दी थी।
यूपी सरकार के हलफनामे के बाद समन रद्द
अब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दिए जाने की जानकारी सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ कोर्ट से जारी समन को रद्द कर दिया।
इस फैसले के बाद वीर सावरकर से जुड़े कथित अपमान के मामले में राहुल गांधी को बड़ी कानूनी राहत मिली है।
