नई दिल्ली: दिल्ली में सड़क हादसे से जुड़े एक मामले में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) ने मृतक के परिवार को बड़ी राहत दी है। ट्रिब्यूनल ने 49 वर्षीय बाइक सवार मुकेश कुमार की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में उनके परिवार को 32.74 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
यह हादसा 19 जनवरी 2023 की रात दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में हुआ था। जानकारी के मुताबिक, मुकेश कुमार मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान एक टाटा ट्रक ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं और इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
परिवार ने दाखिल की थी क्लेम याचिका
मुकेश कुमार के परिवार में उनकी पत्नी, दो बेटे, दो बेटियां और मां हैं। परिवार ने मुआवजे के लिए क्लेम याचिका दाखिल की थी। परिवार की ओर से बताया गया कि मुकेश कुमार एक छोटा होटल चलाते थे और उनकी मासिक आय करीब 45 हजार रुपये थी।
वहीं, ट्रक चालक और मालिक ने हादसे में अपनी जिम्मेदारी से इनकार किया। बीमा कंपनी की ओर से भी दावा किया गया कि हादसे के समय मृतक शराब के नशे में थे और दुर्घटना के लिए वह खुद जिम्मेदार थे।
ट्रिब्यूनल ने गवाह की गवाही पर किया भरोसा
मामले की सुनवाई कर रहे प्रीसाइडिंग ऑफिसर मनीष शर्मा के समक्ष एक प्रत्यक्षदर्शी की गवाही पेश की गई। गवाही और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ट्रिब्यूनल ने माना कि दुर्घटना ट्रक चालक की तेज और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई थी।
ट्रिब्यूनल ने 5 अगस्त के आदेश में ट्रक चालक को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए मृतक के परिवार को 32.74 लाख रुपये से अधिक मुआवजा देने का आदेश दिया।
परिवार को मिली बड़ी राहत
इस फैसले से मृतक के परिवार को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। सड़क हादसों में कमाने वाले सदस्य की मौत के बाद परिवार पर आर्थिक संकट आ जाता है। ऐसे मामलों में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल का मुआवजा परिवार के लिए महत्वपूर्ण सहायता साबित होता है।
