नई दिल्ली: दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने छोटे मालवाहक वाहनों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने पेट्रोल, डीजल और CNG से चलने वाले नए लाइट गुड्स व्हीकल्स (LGVs) के रजिस्ट्रेशन पर चरणबद्ध रोक लगाने को मंजूरी दी है।
1 जनवरी 2027 से दिल्ली में लागू होगा नियम
नए नियम के मुताबिक, दिल्ली में 3.5 टन तक के N1 श्रेणी के नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी 2027 से बंद किया जाएगा। वहीं, NCR के बाकी जिलों में यह नियम 1 जनवरी 2028 से लागू होगा।
CAQM का यह फैसला दिल्ली-NCR में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा बढ़ावा
पेट्रोल, डीजल और CNG से चलने वाले नए लाइट गुड्स व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन पर रोक से इलेक्ट्रिक और अन्य स्वच्छ ईंधन वाले वाहनों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे आने वाले समय में दिल्ली-NCR में प्रदूषण कम करने में मदद मिल सकती है।
मुख्य बातें
दिल्ली में नियम: 1 जनवरी 2027 से
NCR के बाकी जिलों में: 1 जनवरी 2028 से
प्रभावित वाहन: 3.5 टन तक के N1 श्रेणी के नए वाहन
पेट्रोल, डीजल और CNG वाहनों पर चरणबद्ध रोक
उद्देश्य: वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना
