नई दिल्ली: उमराह करने के लिए सऊदी अरब जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा शुरू की गई है। पात्र तीर्थयात्रियों को अब एक साल की वैधता वाला मल्टीपल-एंट्री उमराह वीजा मिल सकता है। इस वीजा के जरिए यात्री इसकी वैधता अवधि के दौरान एक से अधिक बार सऊदी अरब की यात्रा कर सकेंगे।
हालांकि, सिर्फ एक साल का मल्टीपल-एंट्री उमराह वीजा होने से हर बार उमराह यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी। सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक नई यात्रा से पहले तीर्थयात्रियों को नया सर्विस पैकेज बुक करने के साथ-साथ अलग से उमराह परमिट भी लेना होगा।
365 दिनों तक वैध रहेगा वीजा
मल्टीपल-एंट्री उमराह वीजा जुलाई में शुरू किया गया था। यह जारी होने की तारीख से 365 दिनों तक वैध रहता है। इस दौरान पात्र यात्री एक से अधिक बार सऊदी अरब में प्रवेश कर सकते हैं।
हालांकि, वीजा की एक साल की वैधता का मतलब यह नहीं है कि यात्री जब चाहें तब बिना किसी अतिरिक्त प्रक्रिया के उमराह के लिए सऊदी अरब जा सकते हैं।
हर यात्रा से पहले बुक करना होगा नया सर्विस पैकेज
हज और उमराह मंत्रालय के अनुसार, प्रत्येक यात्रा से पहले तीर्थयात्रियों को नुसुक (Nusuk) प्लेटफॉर्म के जरिए किसी लाइसेंस प्राप्त उमराह सेवा प्रदाता से मंजूर सर्विस पैकेज लेना होगा।
इस पैकेज में यात्रा की तारीख के अनुसार जरूरी सेवाओं की व्यवस्था होगी। पैकेज की अवधि वीजा की बची हुई वैधता से आगे नहीं जा सकती।
यानी अगर कोई यात्री एक साल के मल्टीपल-एंट्री वीजा पर दूसरी या तीसरी बार उमराह करने जाना चाहता है, तो सिर्फ पुराने वीजा के आधार पर उसे यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी। उसे हर नई यात्रा से पहले संबंधित तारीखों के लिए नया सर्विस पैकेज लेना होगा।
उमराह परमिट भी जरूरी
सर्विस पैकेज के साथ उमराह परमिट लेना भी अनिवार्य होगा। तीर्थयात्रियों को यात्रा से पहले नुसुक ऐप के जरिए परमिट हासिल करना होगा।
खास बात यह है कि परमिट की तारीखें मंजूर सर्विस पैकेज की तारीखों से मेल खानी चाहिए। यदि वीजा वैध है लेकिन नई यात्रा के लिए सर्विस पैकेज और उमराह परमिट नहीं लिया गया है, तो केवल वीजा के आधार पर उमराह यात्रा नहीं की जा सकेगी।
पहली बार आवेदन करने वालों के लिए क्या है प्रक्रिया?
पहली बार उमराह वीजा के लिए आवेदन करने वाले यात्रियों को भी प्रक्रिया नुसुक प्लेटफॉर्म से शुरू करनी होगी। उन्हें पहले किसी मंजूर सेवा प्रदाता से सर्विस पैकेज खरीदना होगा। इसके बाद उमराह वीजा के लिए आवेदन किया जा सकता है।
वीजा आवेदन के बाद जरूरी जांच और अन्य औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। इसके अलावा यात्रियों को सऊदी अरब में प्रवेश से जुड़ी अन्य शर्तों और यात्रा पात्रता के नियमों को भी पूरा करना होगा।
क्या है नए नियम का मतलब?
सीधे शब्दों में समझें तो एक साल का मल्टीपल-एंट्री उमराह वीजा बार-बार यात्रा की सुविधा देता है, लेकिन हर यात्रा के लिए अलग से सर्विस पैकेज और उमराह परमिट जरूरी होगा। इसलिए तीर्थयात्रियों को हर बार यात्रा की योजना बनाने से पहले नुसुक प्लेटफॉर्म और ऐप पर जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी।
