नई दिल्ली: 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश से जुड़े UAPA मामले में आरोपी उमर खालिद की नियमित और अंतरिम जमानत याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी।
दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच, जिसमें जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस विकास महाजन शामिल हैं, ने उमर खालिद की उस अपील पर नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट द्वारा 4 जुलाई 2026 को जमानत याचिका खारिज किए जाने के आदेश को चुनौती दी है।
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी। इसी दिन सह-आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका के साथ उमर खालिद की याचिका पर भी सुनवाई की जाएगी।
उमर खालिद की जमानत याचिका इससे पहले निचली अदालत से तीन बार खारिज हो चुकी है। 4 जुलाई 2026 को ट्रायल कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम दोनों की जमानत याचिकाएं यह कहते हुए खारिज कर दी थीं कि UAPA मामलों में लंबे समय तक मुकदमा लंबित रहने के आधार पर जमानत दिए जाने के कानूनी प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ विचार कर रही है। ऐसे में केवल मुकदमे में देरी के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती।
अब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जारी नोटिस के बाद सभी की नजरें 27 अगस्त की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी।
