नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र के दौरान गुरुवार को लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
इस बीच, राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पेश किया जाएगा। इस विधेयक का उद्देश्य परीक्षाओं में होने वाले पेपर लीक और अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर सख्त रोक लगाना है।
प्रस्तावित बिल के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति परीक्षा का पेपर लीक करने या परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने का दोषी पाया जाता है, तो उसे कम से कम 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है। इसके अलावा, दोषी पर ₹50 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता बनाए रखना और अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करना है। अब सभी की नजरें राज्यसभा में इस विधेयक पर होने वाली चर्चा और आगे की प्रक्रिया पर टिकी हैं।
