दिल्ली में मेडिकल स्टोर्स पर ‘60%-80% डिस्काउंट’ के दावों को लेकर सख्ती

दिल्ली में मेडिकल स्टोर्स पर ‘60%-80% डिस्काउंट’ के दावों को लेकर सख्ती

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नई दिल्ली: दिल्ली में मेडिकल स्टोर्स पर दवाओं की बिक्री को लेकर Drugs Control Department ने ‘UP TO 60%, 70% और 80% DISCOUNT’ जैसे दावों पर सख्ती दिखाई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि MRP से कम कीमत पर दवा बेचना प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन डिस्काउंट को लेकर किए जाने वाले गलत, बढ़ा-चढ़ाकर किए गए, भ्रामक या अस्पष्ट दावों पर आपत्ति है।

मेडिकल स्टोर्स के डिस्काउंट बोर्ड पर विभाग की नजर

Drugs Control Department के मुताबिक, दिल्ली की कुछ रिटेल फार्मेसियों में दवाओं पर भारी छूट का दावा करने वाले बोर्ड, बैनर और विज्ञापन लगाए जा रहे हैं। विभाग ने मेडिकल स्टोर्स को निर्देश दिया है कि अगर किसी दवा पर डिस्काउंट का दावा किया जाता है, तो वह वास्तविक और ग्राहक को मिलने वाला होना चाहिए।

यानी अगर दुकान पर 60, 70 या 80 फीसदी तक छूट का दावा किया जा रहा है, तो ग्राहक को उस दावे के मुताबिक वास्तविक लाभ मिलना चाहिए।

बिल और खरीद रिकॉर्ड से साबित करना होगा डिस्काउंट

विभाग ने मेडिकल स्टोर्स को सलाह दी है कि ग्राहकों को दिए जाने वाले डिस्काउंट की जानकारी Sale Bill और Purchase Records के जरिए सत्यापित की जा सके। साथ ही दवाओं की खरीद Genuine Drug Licence रखने वाले अधिकृत Distributors या Wholesalers से करने की सलाह दी गई है।

विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि यदि किसी दवा पर इतना अधिक डिस्काउंट दिखाया जाता है कि उसकी बिक्री कीमत दुकानदार की खरीद कीमत से भी कम नजर आती है, तो दवा के खरीद स्रोत की विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं। ऐसे में मेडिकल स्टोर्स के लिए खरीद और बिक्री से जुड़े रिकॉर्ड व्यवस्थित रखना जरूरी होगा।

‘UP TO ___% DISCOUNT’ वाले विज्ञापनों की भी होगी समीक्षा

Drugs Control Department की Advisory के बाद Retail Distribution Chemist Alliance (RDCA) One Delhi ने भी अपने सदस्यों के लिए Circular जारी किया है।

Association ने मेडिकल स्टोर्स से अपनी दुकानों पर लगे सभी डिस्काउंट प्रचार की समीक्षा करने को कहा है। इनमें शामिल हैं:

  • Discount Boards
  • Banners
  • Posters
  • Printed Advertisements
  • Digital Displays
  • ‘UP TO ___% DISCOUNT’ जैसे दावे

Association ने कहा है कि यदि इनमें से कोई दावा गलत, बढ़ा-चढ़ाकर किया गया, भ्रामक या अस्पष्ट है तो उसे हटाया या सही किया जाना चाहिए।

ग्राहकों के हित में पारदर्शिता पर जोर

RDCA One Delhi ने मेडिकल स्टोर्स से पारदर्शिता बनाए रखने और ग्राहकों के हितों का ध्यान रखने की अपील की है। Association के मुताबिक, दवाओं की कीमत और डिस्काउंट से जुड़ी जानकारी वास्तविक और स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि ग्राहक किसी तरह के भ्रम में न रहें।

कब जारी हुई Advisory और Circular?

Drugs Control Department ने 17 अगस्त 2026 को Advisory जारी की थी। इसके बाद RDCA One Delhi ने 21 अगस्त 2026 को अपने सदस्यों के लिए Circular जारी किया।

क्या है पूरी बात?

सीधी बात यह है कि दवा को MRP से कम कीमत पर बेचना जारी रह सकता है, लेकिन डिस्काउंट के नाम पर ग्राहकों को भ्रमित करने वाले दावे नहीं किए जा सकते। मेडिकल स्टोर्स को 60%, 70% या 80% तक छूट का दावा करने पर यह सुनिश्चित करना होगा कि डिस्काउंट वास्तविक हो, ग्राहक को उसका लाभ मिले और जरूरत पड़ने पर बिल तथा खरीद रिकॉर्ड के जरिए दावे को साबित किया जा सके।

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