नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs) और असम राइफल्स (AR) में भर्ती को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) और राइफलमैन पदों के लिए ‘पूर्व-अग्निवीर’ नाम से एक नई भर्ती श्रेणी बनाई है।
इस संबंध में जानकारी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में मानसून सत्र के दौरान एक लिखित उत्तर में दी। सरकार के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं।
सरकार द्वारा किए गए प्रावधानों के तहत पूर्व अग्निवीरों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा भर्ती की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट भी दी जाएगी।
अग्निवीर भारत सरकार की अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना में चार वर्ष की सेवा के लिए भर्ती किए जाते हैं। योजना के तहत अग्निवीरों को मासिक वेतन के साथ सेवा पूरी होने पर लगभग ₹11.7 लाख का कर-मुक्त सेवा निधि पैकेज भी दिया जाता है।
चार वर्ष की सेवा पूरी करने वाले पूर्व अग्निवीर अब CAPFs और असम राइफल्स में नई भर्ती श्रेणी के तहत आवेदन कर सकेंगे। भर्ती के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसमें लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Test) और मेडिकल परीक्षण शामिल हैं।
सरकार का कहना है कि इन प्रावधानों का उद्देश्य प्रशिक्षित और योग्य पूर्व अग्निवीरों को सुरक्षा बलों में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।
