राजस्थान: राजस्थान के जोधपुर से वक्फ संपत्ति को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। वक्फ बोर्ड ने ऐसी जमीन को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज किए जाने का दावा किया है, जिस पर चार मंदिर, स्कूल-कॉलेज और दो सरकारी बंगले मौजूद होने की बात सामने आई है।
जानकारी के मुताबिक, संबंधित जमीन के रिकॉर्ड में संपत्तियां नगर निगम के नाम दर्ज हैं, जबकि सरकार के उम्मीद पोर्टल पर वक्फ बोर्ड की ओर से इन्हें अपनी संपत्ति के तौर पर दर्ज किया गया है। दावा सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और हाईकोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया है।
स्थानीय लोगों का दावा है कि यह इलाका करीब 250 साल पहले बसा हुआ है। वहीं, वक्फ बोर्ड पर आरोप है कि वह इस जमीन को कब्रिस्तान की जमीन के तौर पर दावा कर रहा है। विवाद बढ़ने के बाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार, वक्फ मंत्रालय, राजस्व विभाग और जिला कलेक्टर से 14 दिन के भीतर जवाब मांगा है।
वक्फ बोर्ड ने दी सफाई
मामले में राजस्थान वक्फ बोर्ड ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा है कि उसका दावा पूरे इलाके पर नहीं, बल्कि 14.77 हेक्टेयर जमीन पर है। बोर्ड का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को इस दावे पर आपत्ति है, तो वह कानून के तहत अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है और संबंधित सबूत पेश कर सकता है।
अब इस मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई और संबंधित विभागों के जवाब के बाद ही तस्वीर और साफ होगी।
