आसाराम बापू की अंतरिम जमानत याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

आसाराम बापू की अंतरिम जमानत याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

Spread the love

नई दिल्ली: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। सर्वोच्च अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। आसाराम ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी, लेकिन AIIMS जोधपुर की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया।

मेडिकल रिपोर्ट में क्या कहा गया?

AIIMS जोधपुर की रिपोर्ट के अनुसार, आसाराम की स्थिति ऐसी नहीं है कि उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़े। हालांकि, डॉक्टरों ने उनके स्वास्थ्य पर लगातार 24 घंटे निगरानी रखने की सलाह दी है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

जरूरत पड़ने पर फिर कर सकेंगे आवेदन

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि भविष्य में उनकी तबीयत अधिक बिगड़ती है, तो वे दोबारा अंतरिम जमानत के लिए याचिका दाखिल कर सकते हैं।

20 दिन की पैरोल पहले से मिली हुई

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि आसाराम फिलहाल हाई कोर्ट द्वारा दी गई 20 दिनों की पैरोल पर हैं। अदालत ने इस तथ्य को भी अपने फैसले में ध्यान में रखा।

क्या है मामला?

आसाराम को वर्ष 2013 में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया गया था। राजस्थान हाई कोर्ट ने उनकी उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। इसी अपील के साथ उन्होंने स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत की भी मांग की थी।

संबंधित पोस्ट