नई दिल्ली: 1998 के चर्चित काला हिरण शिकार मामले पर आधारित बताई जा रही फिल्म ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी’ को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने फिल्म के टीज़र और उससे जुड़े सोशल मीडिया लिंक हटाने का आदेश दिया है।
यह मामला अभिनेता सलमान खान द्वारा दायर याचिका के बाद सामने आया। याचिका में फिल्म की सामग्री और उससे जुड़े प्रचार-प्रसार पर आपत्ति जताई गई थी। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्माता अमित जानी के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए कड़ी टिप्पणी की।
कोर्ट ने निर्माता पक्ष से कहा कि न्यायालय के आदेशों का सम्मान करना सभी के लिए अनिवार्य है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। अदालत ने एक्स (पूर्व में ट्विटर), यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फिल्म के टीज़र और संबंधित लिंक हटाने के निर्देश दिए।
फिलहाल मामले की सुनवाई जारी है और कोर्ट के अगले आदेश का इंतजार किया जा रहा है। इस मामले पर फिल्म निर्माताओं और सलमान खान की ओर से आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।
